Friday, November 14, 2025

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नाबालिग के साथ दुष्कर्म व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपीयों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड

कमलेश यादव

प्रतापगढ़ विशेष पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में तीन आरोपियों — दीपक (पिता मोहनलाल कीर), दीपक (पिता हीरालाल कीर) निवासी ब्रह्मपुरी, धरियावद तथा इरफान (पिता निशार खान) निवासी सलूम्बर — को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक पर 76,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में अभियोजन ने 22 गवाह तथा 135 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य स्थापित किए। घटना संक्षेप यह है कि दिनांक 21.01.2022 की रात क्रम में प्रतिवादीगण ने सड़क पर पीड़िता की मोटरसाइकिल रोकने का प्रयास कर पीछा किया, मारपीट कर रुपये छीन लिए तथा पीड़िता को जबरन जंगल की ओर ले जाकर दुष्कर्म किया और इसकी वीडियो बना ली। आरोपियों ने बाद में वीडियो के माध्यम से पीड़िता का ब्लैकमेल भी किया।

अदालत ने अभियोजन के प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर अभियुक्तों को धारा 341, 323, 366(A), 376(D) भादसं. तथा धारा 3/4, 5(g)/6 एवं 5(1)/6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी करार दिया। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक तरुणदास बैरागी ने पैरवी की।

अदालत के निर्णय के बाद पुलिस ने संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सजा संबंधी आदेशों पर कार्रवाई होगी।उक्त जानकारी शनिवार को सुबह 11 बजे दी |

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नाबालिग के साथ दुष्कर्म व वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के आरोपीयों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदण्ड

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प्रतापगढ़ विशेष पोक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश डॉ. प्रभात अग्रवाल ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के मामले में तीन आरोपियों — दीपक (पिता मोहनलाल कीर), दीपक (पिता हीरालाल कीर) निवासी ब्रह्मपुरी, धरियावद तथा इरफान (पिता निशार खान) निवासी सलूम्बर — को दोषी ठहराते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास व प्रत्येक पर 76,000 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में अभियोजन ने 22 गवाह तथा 135 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत कर साक्ष्य स्थापित किए। घटना संक्षेप यह है कि दिनांक 21.01.2022 की रात क्रम में प्रतिवादीगण ने सड़क पर पीड़िता की मोटरसाइकिल रोकने का प्रयास कर पीछा किया, मारपीट कर रुपये छीन लिए तथा पीड़िता को जबरन जंगल की ओर ले जाकर दुष्कर्म किया और इसकी वीडियो बना ली। आरोपियों ने बाद में वीडियो के माध्यम से पीड़िता का ब्लैकमेल भी किया।

अदालत ने अभियोजन के प्रस्तुत प्रमाणों के आधार पर अभियुक्तों को धारा 341, 323, 366(A), 376(D) भादसं. तथा धारा 3/4, 5(g)/6 एवं 5(1)/6 पोक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषी करार दिया। राज्य की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक तरुणदास बैरागी ने पैरवी की।

अदालत के निर्णय के बाद पुलिस ने संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सजा संबंधी आदेशों पर कार्रवाई होगी।उक्त जानकारी शनिवार को सुबह 11 बजे दी |

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