पुखराज पंड्या
प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों को स्थगित किए जाने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य की भजनलाल सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक हर हाल में पंचायत और नगर निकायों के चुनाव करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, 31 दिसंबर 2025 तक परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया पूरी करने का आदेश भी दिया गया है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीद प्रकाश शर्मा की खंडपीठ ने जोधपुर मुख्यपीठ तथा जयपुर पीठ में लंबित याचिकाओं की संयुक्त सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की बुनियाद है और समय पर चुनाव करवाना राज्य की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया था कि चुनावों को बिना ठोस आधार के टालना जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं राज्य सरकार ने मतदाता सूची पुनरीक्षण तथा परिसीमन की आवश्यकता का हवाला दिया था। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि सरकार आवश्यक प्रक्रियाएं निर्धारित समयसीमा में पूरी करे और तय तारीखों से आगे चुनाव स्थगित न किए जाएं।

इस निर्णय के बाद अब राज्य में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है।




