Friday, April 10, 2026

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महंगी किताबों से परेशान अभिभावकों को राहत! स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी

ब्यूरो चीफ: आशाराम कुंडले

खरगोन, 07 अप्रैल 2026। जिले में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर महंगी किताबें, गणवेश और शैक्षणिक सामग्री खरीदने के दबाव की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में जिले के सभी स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी विद्यालय छात्रों या अभिभावकों को किसी एक विशेष दुकान से किताबें या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी निर्धारित पाठ्यपुस्तकें जिले की प्रमुख दुकानों पर आसानी से उपलब्ध हों।

इसके साथ ही स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सामग्री भी खुले बाजार में उचित दरों पर उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग किया जाए तथा एनसीईआरटी की पुस्तकों को नियमानुसार लागू किया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों को पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य आवश्यक सामग्री की सूची स्कूल के सूचना बोर्ड और संबंधित पोर्टल पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सभी संस्थानों से निर्धारित समय-सीमा में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी विद्यालय द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित संस्था के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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महंगी किताबों से परेशान अभिभावकों को राहत! स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी

ब्यूरो चीफ: आशाराम कुंडले

खरगोन, 07 अप्रैल 2026। जिले में निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों पर महंगी किताबें, गणवेश और शैक्षणिक सामग्री खरीदने के दबाव की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने सख्त रुख अपनाया है। इस संबंध में जिले के सभी स्कूल संचालकों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।

जारी आदेश में कहा गया है कि कोई भी विद्यालय छात्रों या अभिभावकों को किसी एक विशेष दुकान से किताबें या अन्य सामग्री खरीदने के लिए बाध्य नहीं करेगा। स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी निर्धारित पाठ्यपुस्तकें जिले की प्रमुख दुकानों पर आसानी से उपलब्ध हों।

इसके साथ ही स्टेशनरी, यूनिफॉर्म और अन्य आवश्यक सामग्री भी खुले बाजार में उचित दरों पर उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। निर्देशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल शासन द्वारा स्वीकृत पाठ्यपुस्तकों का ही उपयोग किया जाए तथा एनसीईआरटी की पुस्तकों को नियमानुसार लागू किया जाए।

जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी विद्यालयों को पाठ्यपुस्तकों एवं अन्य आवश्यक सामग्री की सूची स्कूल के सूचना बोर्ड और संबंधित पोर्टल पर प्रकाशित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सभी संस्थानों से निर्धारित समय-सीमा में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है।

अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी विद्यालय द्वारा नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधित संस्था के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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