संवाददाता : सुरेश सैनी
झुंझुनू, 8 अक्टूबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के अंतर्गत खरीफ 2025 के लिए जिले में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को फसल बीमा कार्य हेतु अधिकृत किया गया है। संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. राजेन्द्र सिंह लांबा ने जानकारी दी कि हाल ही में हुई वर्षा के कारण यदि किसी कृषक की कटी हुई या खेत में रखी फसल को नुकसान हुआ है, तो किसान कटाई के बाद 14 दिन के भीतर हुए नुकसान की शिकायत 72 घंटे के अंदर दर्ज करवा सकते हैं।
बीमा कंपनी द्वारा बताया गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित कृषक टोल फ्री नंबर 14447 पर कॉल कर, क्रॉप इंश्योरेंस मोबाइल ऐप के माध्यम से या फिर PMFBY व्हाट्सएप चैटबॉट (7065514447) पर संदेश भेजकर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं । शिकायत दर्ज करवाने के समय किसान को आधार कार्ड, पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा बीमा पॉलिसी नंबर (यदि उपलब्ध हो) साथ रखना आवश्यक है।




