Friday, May 8, 2026

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फरीदकोट में नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़! किसानों से धोखाधड़ी करने वालों पर FIR 

ब्यूरो रिपोर्ट: जतिंदर कुमार मित्तल, फरीदकोट

फरीदकोट, 7 मई। पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नकली कृषि उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदकोट के एक रिहायशी इलाके में चल रही अवैध खाद और कीटनाशक पैकेजिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है। मामले में मकान मालिक राजिंदर सेठी के खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन फरीदकोट में एफआईआर दर्ज की गई है।

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर कृषि विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में नारायण नगर स्थित मकान नंबर 87 पर छापेमारी की। जांच के दौरान वहां बिना लाइसेंस और कानूनी अनुमति के अवैध खाद एवं कीटनाशक पैकेजिंग यूनिट संचालित होती मिली।

जांच में सामने आया कि आरोपी कथित रूप से हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ स्थित मेसर्स अमरावती एग्रो कॉर्पोरेशन से निम्न गुणवत्ता और नकली कृषि उत्पाद प्राप्त कर उनकी अवैध पैकेजिंग कर रहा था। विभाग ने बरामद उत्पादों की जांच शुरू कर दी है।

कृषि विभाग की टीम ने मौके से नकली खाद के 18 नमूने लैब जांच के लिए एकत्र किए। इसके अलावा एक्सपायरी हो चुकी खाद के दो बैच और आठ एक्सपायर्ड कीटनाशक भी जब्त किए गए। अधिकारियों के अनुसार उत्पाद पूरी तरह खराब और उपयोग के अयोग्य पाए गए।

छापेमारी के दौरान बिना मार्किंग वाली खाद की बोरियां, खुले पैकेट और अवैध री-पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले सिलाई एवं सीलिंग उपकरण भी बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का रिटेल खाद लाइसेंस समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद वह खाद नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन कर कारोबार चला रहा था।

कृषि विभाग की शिकायत पर फरीदकोट पुलिस ने आरोपी राजिंदर सेठी के खिलाफ बीएनएस 2023, खाद नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और कीटनाशक अधिनियम 1968 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध खाद या कीटनाशक विक्रेता की जानकारी तुरंत विभाग को दें। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पूरी सप्लाई चेन की जांच की जाएगी।

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फरीदकोट में नकली खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़! किसानों से धोखाधड़ी करने वालों पर FIR 

ब्यूरो रिपोर्ट: जतिंदर कुमार मित्तल, फरीदकोट

फरीदकोट, 7 मई। पंजाब कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने नकली कृषि उत्पादों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए फरीदकोट के एक रिहायशी इलाके में चल रही अवैध खाद और कीटनाशक पैकेजिंग यूनिट का भंडाफोड़ किया है। मामले में मकान मालिक राजिंदर सेठी के खिलाफ सिटी पुलिस स्टेशन फरीदकोट में एफआईआर दर्ज की गई है।

पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने बताया कि विश्वसनीय सूचना के आधार पर कृषि विभाग की टीम ने स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में नारायण नगर स्थित मकान नंबर 87 पर छापेमारी की। जांच के दौरान वहां बिना लाइसेंस और कानूनी अनुमति के अवैध खाद एवं कीटनाशक पैकेजिंग यूनिट संचालित होती मिली।

जांच में सामने आया कि आरोपी कथित रूप से हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ स्थित मेसर्स अमरावती एग्रो कॉर्पोरेशन से निम्न गुणवत्ता और नकली कृषि उत्पाद प्राप्त कर उनकी अवैध पैकेजिंग कर रहा था। विभाग ने बरामद उत्पादों की जांच शुरू कर दी है।

कृषि विभाग की टीम ने मौके से नकली खाद के 18 नमूने लैब जांच के लिए एकत्र किए। इसके अलावा एक्सपायरी हो चुकी खाद के दो बैच और आठ एक्सपायर्ड कीटनाशक भी जब्त किए गए। अधिकारियों के अनुसार उत्पाद पूरी तरह खराब और उपयोग के अयोग्य पाए गए।

छापेमारी के दौरान बिना मार्किंग वाली खाद की बोरियां, खुले पैकेट और अवैध री-पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले सिलाई एवं सीलिंग उपकरण भी बरामद किए गए। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी का रिटेल खाद लाइसेंस समाप्त हो चुका था, इसके बावजूद वह खाद नियंत्रण आदेश 1985 का उल्लंघन कर कारोबार चला रहा था।

कृषि विभाग की शिकायत पर फरीदकोट पुलिस ने आरोपी राजिंदर सेठी के खिलाफ बीएनएस 2023, खाद नियंत्रण आदेश 1985, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 और कीटनाशक अधिनियम 1968 की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने किसानों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध खाद या कीटनाशक विक्रेता की जानकारी तुरंत विभाग को दें। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और पूरी सप्लाई चेन की जांच की जाएगी।

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