Monday, April 27, 2026

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छिंदवाड़ा में बिना परमिट चल रही यात्री बस जब्त, बिना परमिट चल रही यात्री बस जब्त

जिला ब्यूरो: असलेखा चौरिया, जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)

छिंदवाड़ा: जिले में परिवहन विभाग ने सांवरी-उमरेड मार्ग पर विशेष जांच अभियान चलाकर यात्री और अन्य वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई।

परिवहन विभाग के विशेष जांच दल ने वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की। जांच के दौरान वाहन क्रमांक MH 49 AT 3249 वाली बस बिना परमिट और बिना मध्य प्रदेश मोटरयान कर जमा किए संचालित पाई गई। उक्त बस को जब्त कर पुलिस चौकी सांवरी में खड़ा कराया गया।

इसके अलावा, मोटरयान अधिनियम के तहत 10 अन्य वाहनों पर कुल 36,900 रुपये का चालान किया गया। विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाए जाने के कारण की गई।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मोटरयान अधिनियम 1980 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर यात्री बसों के परमिट निरस्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है।

प्रशासन का संदेश: सड़क पर नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय।

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छिंदवाड़ा में बिना परमिट चल रही यात्री बस जब्त, बिना परमिट चल रही यात्री बस जब्त

जिला ब्यूरो: असलेखा चौरिया, जिला छिंदवाड़ा (मध्य प्रदेश)

छिंदवाड़ा: जिले में परिवहन विभाग ने सांवरी-उमरेड मार्ग पर विशेष जांच अभियान चलाकर यात्री और अन्य वाहनों की सघन जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की गई।

परिवहन विभाग के विशेष जांच दल ने वाहनों के परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र (PUC) और ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की। जांच के दौरान वाहन क्रमांक MH 49 AT 3249 वाली बस बिना परमिट और बिना मध्य प्रदेश मोटरयान कर जमा किए संचालित पाई गई। उक्त बस को जब्त कर पुलिस चौकी सांवरी में खड़ा कराया गया।

इसके अलावा, मोटरयान अधिनियम के तहत 10 अन्य वाहनों पर कुल 36,900 रुपये का चालान किया गया। विभाग ने बताया कि यह कार्रवाई विभिन्न नियमों का उल्लंघन पाए जाने के कारण की गई।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि मोटरयान अधिनियम 1980 के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर यात्री बसों के परमिट निरस्त करने की कार्रवाई भी हो सकती है।

प्रशासन का संदेश: सड़क पर नियम तोड़ने वालों पर अब सख्त कार्रवाई तय।

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